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नियोक्ता और आरसीआईपी/एफसीआईपी

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नियोक्ता की आवश्यकताएं

नियोक्ता जो पहचाने गए क्षेत्र में आते हैं प्राथमिकता वाले क्षेत्र और कम से कम है नामांकित करने के लिए एक प्राथमिकता वाला व्यवसाय सिफारिश के लिए आवेदन करने वाले लोग ग्रामीण और/या फ्रैंकोफोन सामुदायिक आप्रवासन पायलट कार्यक्रमों के तहत नामित नियोक्ता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • यह व्यवसाय वास्तविक है और पिछले दो वर्षों से एक ही प्रबंधन के अंतर्गत निरंतर सक्रिय रूप से संचालित हो रहा है। सामुदायिक सीमाएँ;
  • नियोक्ता कम से कम एक प्राथमिकता वाले व्यवसाय में व्यवसाय करता है और कम से कम 75 प्रतिशत कार्य उसी के अंतर्गत किया जाना है। सामुदायिक सीमाएं;
  • नियोक्ता ने ग्रेटर सुडबरी शहर द्वारा प्रदान किए गए लिंक पर मुफ्त अंतरसांस्कृतिक योग्यता प्रशिक्षण पूरा कर लिया है;
  • नियोक्ता ने ग्रेटर सुडबरी शहर द्वारा प्रदान किए गए लिंक पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग प्रशिक्षण पूरा कर लिया है;
  • नियोक्ता प्रत्येक मुख्य आवेदक और उनके साथ आने वाले परिवार के सदस्य(ओं) के निपटान का समर्थन करने के लिए सहमत होता है, जिसमें निपटान और सामाजिक सेवा सहायता तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना भी शामिल है;
  • नियोक्ता आईआरपीए या आईआरपीआर के तहत नियोक्ता अनुपालन व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर रहा है
  • नियोक्ता रोजगार मानकों और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है।
  • नगर नियोजन एवं भवन विभाग के पास कोई जुर्माना या शुल्क बकाया नहीं होना चाहिए, तथा संपत्ति कर और जल एवं सीवर खाते दोनों चालू होने चाहिए तथा उन पर कोई पिछला बकाया शेष नहीं होना चाहिए; तथा
  • नगर नियोजन एवं भवन विभाग के पास कोई जुर्माना या शुल्क बकाया नहीं होना चाहिए, तथा संपत्ति कर और जल एवं सीवर खाते दोनों चालू होने चाहिए तथा उन पर कोई पिछला बकाया शेष नहीं होना चाहिए; तथा
  • यदि कोई नियोक्ता किसी ऐसे उम्मीदवार की सिफारिश कर रहा है जो अभी तक सुडबरी आरसीआईपी/एफसीआईपी समुदाय की सीमाओं में नहीं रहता है, तो नियोक्ता को सिफारिश को अंतिम रूप देने से पहले कर्मचारी के लिए आवास सुरक्षित करने में मदद करनी चाहिए और ग्रेटर सुडबरी स्टाफ को निपटान योजना प्रदान करनी चाहिए।

निम्नलिखित व्यवसाय/संगठन सुडबरी आरसीआईपी और/या एफसीआईपी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं:

  • एक वाणिज्य दूतावास
  • विनियमों के पैराग्राफ 200(3)(जी.1) या (एच) में संदर्भित नियोक्ता;
  • एक व्यवसाय जो उम्मीदवारों का एक समूह बनाने के लिए व्यक्तियों की भर्ती करता है, जिन्हें अन्य व्यवसायों में स्थानांतरित या अनुबंधित किया जाना है;
  • ऐसा व्यवसाय जिसमें अधिकांश शेयर या अन्य स्वामित्व हित, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, विदेशी नागरिक या उनके पति या पत्नी या सामान्य-कानूनी साझेदार के पास हों या जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी नागरिक या उनके पति या पत्नी या सामान्य-कानूनी साझेदार द्वारा नियंत्रित किया जाता हो।
  • किसी प्रतिनिधि के स्वामित्व वाला व्यवसाय, जो उपधारा 91(2) में निर्दिष्ट व्यक्ति है आईआरपीए.

एक नामित नियोक्ता कैसे बनें और अपने कर्मचारी की सिफारिश कैसे करें:

कृपया उचित पृष्ठ पर जाने तथा द्विभाषी संस्करण के लिए नीचे दिए गए चरणों पर क्लिक करें

सेवन पीरियड्स

सेवन संख्या प्रवेश तिथि कार्यक्रम
1 23-27 जून*

*नोट: इस ड्रॉ के लिए विचार किए जाने हेतु नियोक्ताओं को 12 जून रात 11:59 बजे तक पूर्ण नियोक्ता पदनाम आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

आरसीआईपी और एफसीआईपी
2 जुलाई 14-18

*नोट: इस ड्रॉ के लिए विचार किए जाने हेतु नियोक्ताओं को 30 जून रात 11:59 बजे तक पूर्ण नियोक्ता पदनाम आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

आरसीआईपी और एफसीआईपी
3 अगस्त 11-15

*Note: Employers must have submitted a complete Employer Designation Application by July 22 at 11:59 p.m. in order to be considered for this draw.

आरसीआईपी और एफसीआईपी
4 29 अगस्त-5 सितंबर आरसीआईपी
5 सितंबर 22-26 आरसीआईपी और एफसीआईपी
6 अक्टूबर 10-16 आरसीआईपी और एफसीआईपी
7 अक्टूबर 30-नवंबर 5 आरसीआईपी
8 नव 24-28 आरसीआईपी और एफसीआईपी
9 दिसंबर 8-12 आरसीआईपी और एफसीआईपी

नोट: पायलट में भाग लेने के लिए नियोक्ताओं को केवल एक बार नामित होना आवश्यक है। हालाँकि, किसी नियोक्ता की पदनाम स्थिति को निम्नलिखित में से किसी भी कारण से रद्द किया जा सकता है:

  • पायलट प्राथमिकता वाले क्षेत्र और/या व्यवसाय बदल जाते हैं, और नियोक्ता अब पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नहीं आता है या कम से कम एक प्राथमिकता वाला व्यवसाय संचालित नहीं करता है;
  • नामित नियोक्ता पायलट(ओं) से स्वैच्छिक रूप से वापसी का अनुरोध करता है;
  • ग्रेटर सुडबरी शहर को पता चलता है कि नियोक्ता अब नियोक्ता पदनाम मानदंडों को पूरा नहीं करता है; या
  • नीचे दिए गए किसी भी कारण से मंत्रिस्तरीय निर्देश की धारा (4) ग्रामीण सामुदायिक आप्रवास वर्ग या फ्रैंकोफ़ोन सामुदायिक आप्रवास वर्ग के संबंध में।

 

कृपया ध्यान दें: सुडबरी आरसीआईपी/एफसीआईपी कार्यालय द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम हैं और अपील के अधीन नहीं हैं।